जौनपुर: ननद, जेठानी व देवर को 10 वर्ष कैद
जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के जैनपुर में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर विवाहिता की दहेज हत्या करने की आरोपी सास, ननद, जेठानी व देवर को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने 10 वर्ष कारावास व 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाया।
राजपत यादव निवासी करंजाकला, सरायख्वाजा ने खुटहन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार वादी की पुत्री शशिकला की शादी जैनपुर गांव निवासी राजेश यादव के साथ 29 मई 2010 को हुई थी। विवाह के बाद सास शोभा, ननद सीमा, जेठानी निर्मला व देवर रमेश दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शशिकला को यातनाएं देते हुए मारते पीटते थे। मांग पूरी न होने पर 16 नवंबर 2012 को सुबह उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जला दिया। कोर्ट ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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